आपके परिवार के स्वास्थ्य एवं समृद्धि का अभियान ''पतंजलि स्वदेशी समृद्धि सदस्यता कार्ड
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स्वदेशी क्रान्ति के अग्रज युगऋषि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के तत्वाधान में पतंजलि परिवार द्वारा देशवासियों के लिए स्वदेशी से स्वास्थ्य व समृद्धि का एक नया अभियान प्रारम्भ किया गया है। आप स्वदेशी समृद्धि योजना के सदस्य बनकर हमारे अधिकृृ त केन्द्रों के माध्यम से विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन के लिए पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय और आरोग्य केन्द्र इस अभियान में भागीदार होंगे। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल (कैशलेस) पेमेंट योजना का सबसे बड़ा अभियान भी होगा।
कार्ड का लाभ
स्वदेशी समृद्धि कार्यक्रम के तहत, पतंजलि अपने सदस्यों को स्वदेशी निष्ठा राशि के रूप में प्रदत्त राशि के ऊपर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त उत्पाद नि:शुल्क प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। जिसका उपयोग योजनाक्रम में नियमों और शर्तों के अनुसार पतंजलि के केन्द्रों पर उत्पाद की खरीद पर किया जा सकता है।
कार्ड का विवरण
* उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 5001/- या उससे अधिक के एक बिल की राशि के लिए, पतंजलि केन्द्र 3% अतिरिक्त छूट प्रदान करेंगे। इस प्रकार कार्ड धारक 5,001/- से ऊपर की खरीद पर उपलब्ध कुल छूट 7% तक प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु योग शिक्षक प्रत्येक खरीद पर 3' अतिरिक्त छूट के लिए पात्र होंगे।
कार्ड वितरण प्रक्रिया
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कार्ड पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट मेगास्टोर, चिकित्सालय व आरोग्य कन्द्रों पर वितरित किये जाएंगे। कार्ड वितरण हेतु पतंजलि योग शिक्षक अथवा अन्य सदस्य चिकित्सालय आदि से अगर पूर्व भुगतान पर 10 कार्ड लेता है, तब चिकित्सालय/मेगास्टोर/आरोग्य केन्द्र संचालक योग शिक्षक को 20 रुपये प्रति कार्ड प्रोत्साहन राशि के रूप में देगा। शिक्षक कार्ड सदस्य बनाते समय सदस्य बनने वाले व्यक्ति को पतंजलि के निकटतम केन्द्र के बारे में भी जानकारी देंगे।
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प्रोत्साहन राशि का भुगतान सम्बन्धित केन्द्र संचालक या योग शिक्षक को स्वदेशी समद्धि कार्ड के टॉप-अप (रिर्चाज) के द्वारा या नकद भी दिया जा सकता है।
कार्ड जारी की प्रक्रिया और पंजीकरण
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यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है एवं स्वैच्छा से देश का कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के परिचय पत्र (आधार कार्ड या वोटर कार्ड) के आधार पर सदस्य बन सकता है।
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उसके लिए सदस्य त्र 150/- (कर सहित) का भुगतान एवं पंजीकरण फार्म भर करके कार्यक्रम में अपना नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन भरते समय सही जानकारी देने की जिम्मेदारी सदस्य की होगी।
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सदस्यता पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक सूचना जैसे नाम, मोबाइल नं., ई-मेल, जन्म तिथि और पता इत्यादि देना आवश्यक है, तथा आपके स्वदेशी निष्ठा अनुदान के लिए नामांकित व्यक्ति का नाम व आई.डी. भी देना होगा।
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प्रत्येक सदस्य कार्ड को आधार कार्ड अथवा वोटर आई.डी. (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है) से जोड़ा जाएगा।
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स्वदेशी समृद्धि कार्ड स्वागत पत्र (योजना विवरणिका) के साथ स्वागत लिफाफे के रूप में दिया जाएगा।
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सदस्यों को सभी सम्पर्क विवरण परिवर्तन हेतु तुरन्त सूचित करना होगा, यदि सदस्य, उक्त परिवर्तन के लिए पतंजलि को सूचित करने में विफल रहता है तो सेवाओं में देरी/विफलता के लिए पतंजलि जिम्मेदार नहीं होगा।
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पंजीकरण के समय ग्राहक द्वारा प्रदत्त मोबाइल नं. पर व्यक्तिगत पहचान सं. (पिन) नं. दिया जाएगा। पिन नं. वेब पोर्टल के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।
कार्ड का प्रयोग
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यह योजना केवल पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केन्द्र और पतंजलि चिकित्सालय में खरीदारी करने वाले सदस्यों के लिए लागू है। निर्दिष्ट केन्द्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
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पतंजलि स्वदेशी समृद्धि के सदस्यों को सूचित किए बिना किसी भी समय ऐसी सूची से अधिकृत केन्द्रों को जोड़ा या हटाया जा सकता है। यह संस्थान के वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा।
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प्रत्येक केन्द्र पर एक पी.ओ.एस. मशीन होगी, जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड को स्वीकार करेगा और कार्ड में उपलब्ध राशि के अनुसार सदस्य केन्द्र से सामान खरीद सकेंगे।
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कार्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग केवल पतंजलि उत्पादों को अधिकृत स्टोर्स से खरीदने के लिए किया जा सकता है, किसी भी मामले में स्वदेशी निष्ठा राशि वापस देय नहीं होगी।
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स्वदेशी निष्ठा राशि का उपयोग कुछ चुनिन्दा उत्पादों की श्रेणी पर नहीं किया जा सकेगा (अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें)।
टॉप अप और व्यवस्थापन
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द्यप्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को पीओएस मशीन और सॉफ्टवेयर प्रदान किये जाएंगे और इसकी लागत या किराया केन्द्र संचालक द्वारा वहन किया जाएगा। सभी स्टोर्स पर इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता अनिवार्य है।
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द्यकार्ड मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केन्द्र व पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन लोड किए जा सकते हैं। पतंजलि केन्द्र पर लोड करने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। जबकि ऑनलाइन टॉप-अप के लिए सदस्य द्वारा भुगतान गेटवे प्रभारों का वहन स्वयं किया जाएगा।
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पतंजलि केन्द्रों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए रूह्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक पंजीकृत स्टोर के बैंक खाते का विवरण रूह्र के साथ लिया जाएगा।
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प्रत्येक केन्द्र संचालक सदस्यों द्वारा स्वदेशी निष्ठा कार्ड के टॉप-अप या रिर्चाज के द्वारा प्राप्त होने वाली सम्भावित राशि के लगभग राशि या उससे अधिक 24 घण्टे पहले पतंजलि संस्थान में जमा करना होगा। सदस्यों को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पतंजलि की एक टीम इस पर निगरानी रखेगी कि केन्द्रों के पास पर्याप्त शेष राशि है।
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केन्द्र संचालकों को इस योजना के अन्तर्गत कई प्रकार के लाभ जैसे लोन आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी।
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सदस्यों द्वारा चिकित्सालय/मेगा स्टोर/आरोग्य केन्द्र को प्राप्त राशि या प्रतिदिन के प्रत्येक दिवस का लेन देन सेटलमेंट अगले बैंकिंग दिवस पर किया जाएगा।
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कार्ड धारकों को स्वदेशी निष्ठा सहयोग (अनुदान) योजना के अंतर्गत सहयोग प्रदान करने की संस्थान द्वारा विषेश योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें स्वदेशी समृद्धि के सदस्य या सदस्य के द्वारा नामांकित व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में वित्तीय सहायता के रूप मेंं 5 लाख रुपये तक प्रदान किये जाएंगे।
सदस्यों के सहयोग हेतु विशेष अभियान
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कार्ड धारकों को स्वदेशी निष्ठा सहयोग (अनुदान) योजना के अंतर्गत सहयोग प्रदान करने की संस्थान द्वारा विशेष योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें स्वदेशी समृद्धि के सदस्य या सदस्य के द्वारा नामांकित व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में वित्तीय सहायता के रूप मेंं 5 लाख तक की राशि प्रदान की जायेगी।
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यह अनुदान/सहयोग तभी मान्य होगा जब उक्त कार्ड धारक सदस्य कार्ड के माध्यम से दुर्घटना की तिथि से पिछले 180 दिन की अवधि के दौरान न्यूनतम 6,000/- रुपये तक की खरीदारी कर चुका हो। दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता की राशि 2,50,000/- रुपये होगी।
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कार्ड धारक सैनिक/अर्ध सैनिक/पुलिस जिनकी मृत्यु/स्थायी विकलांगता आतंकवादी घटना के दौरान की गतिविधियों में हुई हो, उन्हें इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के उद्देश्य से आकस्मिक दुर्घटना की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।
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संस्थान अपनी वेबसाइट पर त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता के वितरण के लिए विशेष तिथि सार्वजनिक करेगी।
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यदि स्वदेशी समृद्धि सदस्य (कार्ड धारक) बनने के प्रथम दिन या प्रथम माह में ही 6,000/- की खरीद पूर्ण कर लेता है, तो वह स्वदेशी निष्ठा सहयोग (अनुदान राशि) प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसके उपरान्त पात्रता का निर्धारण प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा। पिछले 6 माह (180 दिन) में खरीद लिए गए उत्पाद का कुल मूल्य कम से कम 6,000/- होना अनिवार्य है।
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यह सदस्य को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 180 दिन के अंदर आपकी कुल खरीद 6,000/- से कम न होने पाए अन्यथा इसकी किसी भी तरह की जवाबदेही संस्था की नहीं होगी।
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खरीद किये गये उत्पाद का कुल मूल्य यदि 6,000/- से अधिक है, तो भी यह राशि अगले 180 दिनों के लिए ही मान्य होगी।
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उदाहरण:- यदि आप प्रति माह 2,000/- रूपये की खरीद करते हैं तो खरीद की गयी राशि कुल 12,000/- रूपये है, तब भी यह राशि 6 माह अर्थात् 180 दिनों के लिए ही मान्य होगी।
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स्वदेशी निष्ठा सहयोग (अनुदान) के लिए बजाज एलियांज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के द्वारा पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। जिसके लिए स्वदेशी समृद्धि कार्ड धारक सदस्य को पहले उक्त संस्थान के टोल फ्री नं.18002095858 या ई-मेल आई.डी customercare@bajajallianz.co.in पर सूचित करना होगा। उस आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता का प्रमाण उक्त संस्थान के परीक्षण उपरान्त अनुदान पाने की पात्रता होने पर पतंजलि को सूचित करेगा, जिसके आधार पर पतंजलि उक्त अनुदान राशि प्रदान करेगा।
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यह योजना कोई बीमा या शुल्क लेकर प्रदान की जाने वाली व्यवसायिक अनुबन्ध नहीं है, अपितु पतंजलि संस्थान द्वारा जनसेवार्थ संचालित, राष्ट्र सेवा की भावना से प्रदत्त अनुदान/ सहयोग राशि मात्र है।
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यह केवल एक सारांश है, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि बजाज एलियांज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी पर स्वदेशी निष्ठा सहयोग (अनुदान) कवर नीति के नियम और शर्तो का विवरण देखें। उक्त कम्पनी के तय मानकों के पूर्ण होने पर ही सहयोग राषि प्राप्त करने का अधिकार होगा।
शुल्क
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स्वदेशी समृद्धि कार्ड का वार्षिक रख-रखाव नवीनीकरण शुल्क रु. 20/- (कर सहित) देय होगा।
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कार्ड के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में या प्रतिस्थापन में कार्ड शुल्क रु. 150/- (कर सहित) देय होगा।
सदस्यों की सहायता
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प्रत्येक लेनदेन का ऑनलाइन और ऑफलाइन विवरण उपलब्ध होगा।
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गोपनीय पिन के खो जाने व कार्ड को ब्लॉक कराने के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नं. 18001804108, फोन नं. 0133४-240008 ई-मेल आई.डी. swadeshi.samridhi@patanjaliayurved. पर सम्पर्क करें।
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सभी आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन और पतंजलि अधिकृत स्टोर के माध्यम से अपडेट की जायेगी।
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आपके द्वारा प्रदत्त राशि की सूचना आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगी तथा खरीद करने पर खरीद राशि व शेष राशि की सूचना भी आपको तत्काल दिये गये मोबाइल नम्बर पर प्राप्त हो जाएंगे।
नियम और शर्तें
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स्वदेशी निष्ठा राशि विशुद्ध रूप से एक सहयोग है, जो पतंजलि के निर्णय पर कार्ड के टॉप-अप राशि पर दी जाएगी व टॉप-अप राशि में जोड़ दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल केवल पतंजलि अधिकृत केन्द्रों पर उत्पाद की खरीद के लिए किया जा सकता है।
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स्वदेशी निष्ठा सहयोग राशि अधिकतम 24 घंटे के अंतराल में आपके स्वदेशी समृद्धि कार्ड में जमा कर दी जाएगी।
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लेनदेन के समय एक Transaction Slip उत्पन्न होगी जिसे विवरणों की सटीकता के लिए जाँच करनी चाहिए। सम्व्यवहार (Transaction) के किसी भी विवाद के सत्यापन एवं किसी भी आवश्यक कार्यवाही हेतु, लेन-देन Transaction Slip उपलब्ध करना आवश्यक होगा।
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स्वदेशी निष्ठा द्वारा खरीद किया गया कोई भी उत्पाद वापस नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में केवल बदला जा सकता है।
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पतंजलि किसी ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो योजना का उपयोग नियमों और शर्तों या योजना की भावना के विरुद्ध करता है अथवा स्थानीय या राज्य कानूनों या अध्यादेशों का असंगत तरीके से उल्लंघन करता है। परिणाम स्वरूप सदस्य सभी संचित निष्ठा राशि, सभी लाभ व विशेषाधिकार से वंचित हो जाएंगे।
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योजना के नियमों की सभी व्याख्याएं पतंजलि के विवेकाधिकार पर होगी।
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सदस्य, जिन्होंने लगातार छ: महीने तक कोई भी लेनदेन नहीं किया है, उन्हें सक्रिय सदस्यों की सूची से हटा दिया जाएगा।
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स्वदेशी समृद्धि कार्ड सदस्यता अहस्तांतरणीय है और जमा राशि अपरक्राम्य (nonnegotiable) है व नकदी द्वारा अप्रतिदेय (nonnegotiable) है।
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कार्ड जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, लेकिन संस्थान द्वारा तय किए अनुसार नवीकरण शुल्क रु. 20/- लेने पर कार्ड का नवीकरण किया जा सकता है।
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स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना के नियम और शर्ते बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन है और अधिक जानकारी के लिए सदस्य www.patanjaliayurved.org पर लॉग ऑन कर सकते है।
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योजना के लाभ के लिए सदस्यों को नामांकन के दौरान व्यक्तिगत और नामांकित व्यक्ति संबंधित विवरण प्रदान करना होगा।
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केवल सदस्य मात्र बनने से स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सभी लाभ के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सभी नियमों व शर्तों का अनुपालन आवश्यक है।
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स्वदेशी समृद्धि योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली किसी भी राशि पर कर आदि का भुगतान सदस्य को स्वयं वहन करना होगा।
अस्वीकरण और अधिकार क्षेत्र
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स्वदेशी समृद्धि कार्ड का लाभ उठाने के लिए सदस्य को पतंजलि निष्ठा योजना के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
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कार्ड धारक पतंजलि को अपना निजी डाटा व्यक्तित्व प्रस्ताव (Personalized Offers) के लिए उपयोग करने की अनुमति देनी होगी।
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आवदेन-पत्र पर हस्ताक्षर करके कार्ड धारक पतंजलि को ई-मेल (E-Mail) और एस.एम.एस. (SMS) सहित सभी संभव मीडिया के माध्यम से उनके साथ संवाद करने की अनुमति देता है।
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सभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे अपना पिन नंबर सुरक्षित रखें और स्टोर स्टाफ सहित किसी से भी साझा न करें।
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